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छात्रा से बलात्कार के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास

अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने छात्रा से बलात्कार के दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार अर्थदण्ड आदेश भी दिया है। वहीं, दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2013 को 19 वर्षीय बी-टेक छात्रा अपनी रिश्तेदारी में दुर्गा पूजा में एमआईए इलाके के एक गांव में आई। वहां गुरुग्राम के मानेसर के गांव नूरपुर निवासी तांत्रिक संजय राज को राजवीर लेकर आया। पूजा के बहाने सम्मोहित कर तांत्रिक ने छात्रा से बलात्कार किया तथा किसी को बताने पर भाई व मां को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तांत्रिक संजय राज ने छात्रा को दरगाह पर चादर चढ़ाने के बहाने अजमेर ले गया और वहां एक गेस्ट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया। घटना के सम्बन्ध में एमआईए थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामले में जांच अधिकारी तत्कालीन सीओ साउथ कजोड़मल मीणा ने अनुसंधान पूरा कर तांत्रिक संजय राज के अलावा राजवीर सिंह और मखलूम खां को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। मामले में गुरुवार को न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने अभियोजन पक्ष साक्ष्य और दलीलों पर गौर फरमाने के बाद तांत्रिक संजय राज को सजा सुनाई, जबकि दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

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