उदयपुर/ फलासिया. Sarpanch ग्राम पंचायत को जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने में देरी कर रहे सरपंचों के लिए बुरी खबर है। उनकी ओर से बजट को लेकर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करना उनके राजनीतिक करियर के लिए संकट बन सकता है। जी हां! ये सही है स्थानीय पंचायत समिति की ओर से ऐसे सरपंचों को एक चेतावनी दी गई है कि अगर, 15 दिन में उनकी ओर से संबंधित प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होगा। इसके चलते वह सरपंच का अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। मामले में गंभीरता दिखाते हुए फलासिया पंचायत समिति के विकास अधिकारी बृजलाल मीणा ने एक आदेश जारी कर 28 सरपंचों को नोटिस जारी कराए। पंचायत समिति की ओर से सभी सूचीबद्ध सरपंचों से वित्त आयोग पंचम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, सांसद व विधायक मद सहित गुरु गोल्कर जनसहभागीदारी योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च सभी मदों का उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा की गई है। sarpanch नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरपंचों की ओर से यूसी नहीं देने पर उनके खिलाफ पुलिस थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
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