भीलवाड़ा।
Panchayati Raj Institutions पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व या वर्तमान सरपंच, सदस्य, प्रधान व प्रमुखों के कार्यकाल में प्राप्त अग्रिम, ऑडिट वसूली, जांच में प्रस्तावित वसूली, कार्य के मूल्यांकन से अधिक प्राप्त राशि अथवा मूल्यांकन करवाए बिना ही प्राप्त राशि 20 नवंबर तक संबंधित संस्था में जमा करवानी होगी। वसूली की यह राशि संबंधित संस्था में जमा नहीं करवाने पर उन्हें डिफॉल्टर घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने से वे अगले साल प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
Panchayati Raj Institutions जिले की पंचायती राज संस्थाओं के प्रभारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ऐसे लोगों को मांग का नोटिस जारी करने के आदेश विभाग के अधिकारियों को दिए है। इसमें बकाया तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज शामिल किया जाएगा। नोटिस जारी होने के 2 माह बाद यानी 20 जनवरी तक वसूली योग्य राशि जमा नहीं करवाने पर जनवरी अंत में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति को पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 (ड) के तहत चुनाव नामांकन के लिए अपात्र माना जाएगा और उन्हें चुनाव लडऩे की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा।
15 तक मांगी सूची
जिला परिषद के सीईओ गोपाल राम बिरड़ा ने बताया कि सभी पंचायतों व पंचायत समितियों से ऐसे बकायादारों की सूची 15 नवंबर तक मांगी है। माना जा रहा है कि जिले में 100 से अधिक वर्तमान एवं पूर्व सरपंच ऐसे हैं जिन पर वसूली जमा की अवधि पार हो चुकी है। ऐसे व्यक्तियों को 2 माह बाद संभागीय आयुक्त की ओर से डिफाल्टर एवं चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया जा सकता है।





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