Breaking News
recent

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

दौसा. नाबालिग से बलात्कार के मामले में पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुनील सैनी ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 23 दिसम्बर 2017 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को स्कूल जाते समय दीपक उर्फ दिव्यांशु शर्मा निवासी भाण्डारेज बहला-फुसलाकर ले गया तथा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया।

10 year rigorous imprisonment for rape accused

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 366 में भी 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि अर्थदण्ड की राशि में से 50 हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के तौर पर दिए जाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा को पीडि़ता को पर्याप्त प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की गई। आरोपी को दी गईसभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

10 year rigorous imprisonment for rape accused

छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास


दौसा. आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाईहै। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में 9 अक्टूबर 2019 को चालान पेश किया था। न्यायालय ने दो माह में ही सुनवाई पूरी कर त्वरित न्याय किया है।

10 year rigorous imprisonment for rape accused


विशेष लोक अभियोजक सुनील सैनी ने बताया कि आरोपी पन्नालाल उर्फ पन्यालाल बैरवा निवासी पाटन के खिलाफ 23 फरवरी 2019 को बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला 12 जुलाईको उसके पिता ने दर्जकराई। घटना के समय पीडि़ता आरोपी को पहचानती नहीं थी, लेकिन जुलाई में आरोपी उसे नजर आया तो उसने पिता को बताया। पिता ने जब आरोपी को बुलाया तो वह उन्हें देखकर भाग गया। इस पर थाने में नामजद रिपोर्ट दी गई।

न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने सुनवाई के बाद आईपीसी की धारा 354 ख पोक्सो एक्ट 7/8 में 5 वर्षका कठोर कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 506 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि में से 25 हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के तौर पर दिए जाएंगे। आरोपी को दी गईसभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

10 year rigorous imprisonment for rape accused



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.