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आखिरकार शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश

उदयपुर/ सलूंबर. teacher suspended जिंदगी पर संकट मानते हुए शिक्षा विभाग के मुखिया ने जिस शिक्षक (बीएलओ) को नियमों से परे जाकर अन्यत्र स्कूल में प्रतिनियुक्ति दी थी। अब उसी शिक्षक के खिलाफ विभाग ने निलंबन के आदेश जारी किए। हैं। विभागीय जांच के दौरान शिक्षक की कई गतिविधियों को संदिग्ध भी माना गया है। आदेश के तहत शिक्षक विनोद कुमार जोशी को ढोलकाकर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से निलंबित कर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ा कार्यालय में उपस्थिति देना निर्धारित किया गया। बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने एक आदेश जारी कर ढोलकाकर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जोशी को सेमारी पंचायत समिति के कुंडाल विद्यालय में प्रतिनियुक्ति दी थी। बीएलओ को उसकी जगह से हटाने के मामले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक की जिंदगी पर संकट होना बताया था। चूंकि शिक्षक की प्रतिनियुक्ति का विवाद पहले ही दिन से गरमा गया था। ऐसे में हुई विभागीय जांच में शिक्षक को दोषी माना गया। बाद में राजस्थान असैनिक सेवाएं 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनोद कुमार जोशी प्रबोधक एवं बीएलओ को ढोलकाकर विद्यालय से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश हुए। मामले को लेकर राजस्थान पत्रिका ने भी 29 नवंबर को प्रकाशित अंक में 'कायदे को दिखाया ठेंगा, बीएलओ की कर दी प्रतिनियुक्तिÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर खामियों की ओर विभागीय ध्यान आकर्षित किया था। चर्चा ऐसी भीइधर, निलंबन को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गरम रहा। बता दें कि एक दिन पहले गुड़ेल क्षेत्र में महिला से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल करने को लेकर स्थानीय लोगों ने शिक्षक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। teacher suspended मामले में शिक्षक का पुतला भी फूंका था।



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