मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. पंचायतीराज चुनाव के तहत जिन ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंचों के चुनाव हो गए है वहां आचार संहिता लागू नहीं होगी। वहां आचार संहिता के नाम पर उसकी परिभाषा में आने वाले काम नहीं रकेंगे।
असल में पंचायतीराज चुनाव अलग-अलग चरणों में हो रहे है और जहां चुनाव हो चुके है वहां पर आचार संहित प्रभावी रहेगी या नहीं इसको लेकर संशय की स्थित है। निर्वाचन विभाग से जनप्रतिनिधियों से लेकर नीचे के अधिकारी इस संशय को लेकर जानकारी मांग रहे है। इसी प्रकार प्रदेश में भी जिला स्तर पर भी इस प्रकार का संशय सामने आया है। चुरू के जिला निर्वाचन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस बारे में मंागी राय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित की ओर से दिए मार्गदर्शन में भी साफ कहा कि जिस क्षेत्र में चुनाव सम्पन्न हो चुके है वहां पर आचार संहिता की बाध्यता नहीं रहेगी। इधर, अतिरिक्त कलक्टर ओपी बुनकर कहते है कि चुनाव जिन पंचायतों में हो गए वहां आचार संहिता प्रभावी नहीं है।
सरपंच का चुनाव लडऩे वालों से मांगा हिसाब
सरपंच के लिए चुनाव लडने वाले समस्त अभ्यर्थियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने बताया कि जहां सरपंचों के मतदान हो गए वहां भी चुनाव लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों को मतगणना के 15 दिवस के अंद अपना चुनाव खर्चा प्रस्तुत करना होगा। बता दे कि सरपंच पद पर चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी के लिये चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 50 हजार है।





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