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विधायक कोष से पंचायती राज संस्थाओं के लिए खरीदे जा सकेंगेे एसी वाहन

जयपुर. प्रदेश के विधायक अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए एयरकंडीशन वाहनों की खरीद की अनुशंषा भी कर सकेंगे। सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलएलैड) के तहत अनुमत कार्याों की सूची में इस आशय का प्रावधान कर दिया है।
एमएलए लैड नियमों के बिन्दु संख्या 39 में पहले से भी वाहन खरीद का प्रावधान था। लेकिन 2011 में यह प्रावधान करते वक्त इसमें नॉन एसी वाहन लिखा गया था। ऐसे में खरीद के वक्त सिर्फ ऐसे वाहन ही खरीदे जा सकते थे, जिनमें एयरकंडीशन की सुविधा नहीं होती थी। प्रदेश में पडऩे वाली तेज गर्मी का हवाला देते हुए लंबे समय से यह मांग उठती रही थी। पिछली सरकार के वक्त इसके प्रस्ताव भी बनाए गए,लेकिन शीर्ष स्तर से अनुमति नहीं मिल पाई। मौजूदा सरकार ने अब आकर इस बारे में निर्णय किया। ग्रामीण विकास विभाग ने हाल ही नियमों में संशोधन के आदेश भी जारी कर दिए। सूत्रों ने बताया कि नियमों के तहत ग्राम पंचायत स्तर से ऊपर पंचायत समितियों में दो वाहन और जिला परिषद स्तर पर तीन वाहन अनुमत हैं। लेकिन विधायक कोष ये यदि इसे लिया जाता है तो नॉन एसी वाहन की खरीद ही करनी पड़ती थी। नए संशोधन के बाद अब प्रधान, विकास अधिकारी, जिला प्रमुखों, सीईओ और एसीईओ स्तर के लिए विधायक एसी वाहनों की सिफारिश कर सकेंगे।



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