अजमेर.
नाबालिग लड़की से बलात्कार, अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने व पीडि़ता की बहन से छेड़छाड़ के मामले में दो भाइयों को पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने गुरुवार को सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि सिविल लाइन थाने में अक्टूबर 2000 में दर्ज मामले में गुरुवार को न्यायिक अधिकारी राजेशचन्द्र गुप्ता फैसला सुनाते हुए बलात्कार व अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर धमकाने के आरोपी अनिल को दस साल का कठोर कारावास व 75 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। जबकि उसके छोटे भाई अमित को छोड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा व 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड से दंडित किया। शेखावत ने बताया कि पीडि़ता की मां ने शिकायत दी कि 11 अक्टूबर 2000 को आरोपी अनिल ने उसके मकान में दाखिल होकर उसकी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया। आरोपी उसका अश्लील वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था जबकि उसका छोटा भाई अमित उसकी छोटी बेटी से छेड़छाड़ करता था। अभियोजन की ओर से प्रकरण में 23 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए।





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