बीकानेर.
जिला उपभोक्ता मंच ने एक प्रकरण की सुनवाई करने के बाद कार कम्पनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता को २५ हजार रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार परिवादी अनिल मोयल ने एक नामी कम्पनी की कार खरीदी। कार की स्टेपनी कार में लगे चार टायरों के साइज से छोटी थी। इस संबंध में परिवादी ने कार के अधिकृत विक्रेता और कम्पनी के उच्चाधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की, लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई नहीं हुई। उपभोक्ता ने बताया कि कार की स्टेपनी अन्य टायरों से छोटी होने के कारण कार के असंतुलित होने का डर था।
मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर सदस्य पुखराज जोशी एवं मधुलिका आचार्य ने कम्पनी और अधिकृत विक्रेता की सेवा में कमी माना। परिवादी को मानसिक संताप के लिए 20 हजार रुपए एवं परिवाद व्यय के 5 हजार रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए।
स्टेपनी भी देनी होगी
मंच के अध्यक्ष ओपी सींवर और सदस्य पुखराज जोशी तथा मधुलिका आचार्य ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के बाद परिवाद खर्च और हर्जाना के साथ-साथ उपभोक्ता को चारों टायरों के साइज की स्टेपनी देने के आदेश भी कम्पनी और अधिकृत कार विक्रेता को दिए।





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