अजमेर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में राशन विक्रेता अब बायो मैट्रिक के स्थान पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से राशन सामग्री का वितरण कर सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस आशय के आदेश दिए हैं। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में पोस (पांइट ऑफ सेल) मशीन की वर्तमान व्यवस्था बायोमैट्रिक के स्थान पर ओटीपी से करने किए जाने के आदेश दिए। यह व्यवस्था ३१ मार्च तक लागू रहेगी।
यूं किया जाएगा
-सबसे पहले राशन डीलर को लाभार्थी के राशन कार्ड के नम्बर को पोस मशीन में अंकित करना होगा। फिर लाभार्थी के भामाशाह, जनाधार, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए ओटीपी भेजा जाएगा।
-लाभार्थी की ओर से राशन डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के बाद पोस मशीन में ओटीपी दर्जकर सत्यापन के बाद राशन डीलर राशन सामग्री का वितरण लाभार्थी को कर सकेगा।
-लाभार्थी राशन डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर की ओर से पोस मशीन पर उपलब्ध करवाए गए कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन वितरण पोस मशीन से किया जाएगा। ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टि कारण सहित एक रजिस्टर में की जाएगी। जिसमें ओटीपी नहीं मिला, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर नहीं होना और लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं है आदि शामिल है।
-वर्तमान में चल रही ऑफ लाइन उचित मूल्य दुकानों के अलावा राशन सामग्री के समस्त ट्रांजेक्शन पोस मशीन द्वारा ही की जाएगी।





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