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ग्रामीण इलाकों और शहरों में नियंत्रित आवाजाही वाले क्षेत्रों में 20 से शुरु हो सकेंगे उद्योग

जयपुर. प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे मॉडिफाइड लॉक डाउन के दौरान उद्योगों को संचालित करने के लिए सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सोमवार से प्रदेश में नगरीय निकाय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयां, नियंत्रित प्रवेश और निकास वाले रीको क्षेत्रों, विशेष निवेश क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित उद्योगों को शुरु किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने शनिवार देर रात यह निर्णय किया। हालांकि उद्यमों को संचालित करने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना एवं अन्य शर्तें भी रखी गई हैं। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नगरीय निकायों की सीमा में उन उद्योगों को शुरू किया जा सकेगा, जो रीको क्षेत्रों, एसईजेड में स्थित होंगे या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकाइ होंगे।

इन क्षेत्रों को प्रवेश और निकास पर प्रभावी नियंत्रण की सुविधा को देखते हुए चुना गया है। शुरु होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कारखाना परिसर या निकटवर्ती भवन में अपने श्रमिकों को ठहराने की व्यवस्था करें। न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को कारखाने तक प्रवेश दिलाने के लिए सरकार सिर्फ एक बार वाहन का परिवहन पास जारी करेगी। इसके बाद उनके ठहराव की व्यवस्था उद्यमियों को करनी होगी। ये पास जिला उद्योग केन्द्रों और रीको की ओर से जारी किए जाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में अनुम त उद्योगों के लिए पास भी वैध रहेंगे तथा उनका संचालन पूर्व की भांति हो सकेगा।



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