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ई-मेल व्हाट्स से हो रहे प्रकरण पेश

अजमेर. जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर की अदालत में एक भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं होगा। सबके आवश्यक कार्य जिनमें जमानत प्रार्थना-पत्र, वाहनों को सुपुर्दगीनामों पर छुड़ाने का काम ई-मेल, व्हाट्सएप और वॉइस कॉल के जरिए किया जा रहा है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपकुमार सक्सेना के निर्देश पर अजमेर की अदालतों में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रोजाना कोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वकील कोर्ट आए बिना ई-मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रकरण पेश कर सकते हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि 14 अप्रेल तक होने वाली सभी दैनिक पेशियां को कॉमन डेट दे दी गई है, जिसके लिए किसी अभिभाषक को पक्षकारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही तारीख पेशियों पर अदालत आने की आवश्यकता है।

बनेंगे बेहसारा का सहारा
पाराशर ने बताया कि अजमेर के वकील बेसहारों का सहारा बनेंगे। बुधवार दोपहर 2 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शक्तिसिंह राठौड़ संयोगिता नगर में अदालत के नवनिर्मित भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को राशन सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि वे पलायन नहीं करे।



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