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शहर में होम डिलेवरी को बढ़ावा, गांवों में खलेंगी दुकानें

राजसमंद. मोडीफाइ लॉकडाउन में कैसे व्यापार का संचालन किया जाएगा, इसके नियमों व व्यापारियों की समस्याओं पर सोमवार को जिला कलक्टर ने व्यापारी वर्ग की बैठक ली। बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी-अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलक्टर ने कहा कि हम ग्रीन जोन में हैं, ये हमारी लिए अच्छी बात है कि अभीतक यहां कोई कोरोना का मरीज नहीं आया है, लेकिन हमें अभी और सावधानी से काम करने की जरूरत है, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति यथावत ही रहेगी। आम लोग अनावश्यक घर से नहीं निकले और व्यापारी ज्यादा से ज्यादा होम डिलेवरी करें। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों व्यापारियों ने कहा कि पुलिस राशन की दुकानें भी नहीं खोलने देती, कोई आकर कहता है सुबह १० बजे दुकानें खोलो, कोई कहता है १२ बजे तक खोलो। इस पर कलक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी, शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर दुकानदार होम डिलेवरी ही चालू रखें। हां सामान निकालने के लिए वे अपनी दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन वे दुकाने खोलकर नहीं बैठें।


शहरी ़़़क्षेत्रों के लिये यह व्यवस्था रहेगी
बैठक में जिला कलक्टर ने व्यापरिक प्रतिष्ठानों के साथ चर्चा की जिनमें हाईवे स्थित मोटर मैकनिक दुकानें खुलने, नमकीन, बिस्कुट, डेयरी, मेडिकल व आवश्यक सेवाएं खुली रहने व खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रखने को कहा। यानि शहरी क्षेत्रों में अभी जो व्यवस्था चल रही है वही जारी रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रोनिक मैकेनिकों, पंचर आदि की दुकानें भी खोली जा सकती है। साथ ही सीमेन्ट की बिक्री की जा सकती है, लेकिन दुकानदार दुकान खोलकर नहीं बैठे, वे सप्लाई के लिए गोदाम खोल सकता है। माइंस में एमएसएमई के निर्देशन व अनुमति से कार्य करना होगा।

ग्राहक मास्क नहीं पहने हो तो सामान नहीं दें
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य, कृषि कार्य, कृषि दुकानें खोली जा सकेंगी, जिनमें दो से अधिक ग्राहक एक साथ ना रोके जाएं, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने दुकानदारों से आह्वान किया अगर ग्राहक मास्क नहीं लगाए तो उसे सामान नहीं दें। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सशर्त व स्थानीय मजदूरों के साथ कार्य करने की अनुमति दी। जिले में जो श्रमिक हैं उनसे कार्य करा सकते हैं, लेकिन इसमें श्रमिक वहीं रहेंगे और अप-डाउन नहीं करेंगे व औद्योगिक इकाइयों के मुख्य अधिकारी सीमित संख्या में अनुमति के साथ आ-जा सकेंगे।


पास का दुरूपयोग व रेट लिस्ट ना लगाने वालों पर कार्रवाई
बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि जिन व्यापारिक संस्थानों, दुकानों को पास जारी किए हैं उनका दुरूपयोग ना करें व इसके साथ ही आवश्यक किराणा सामग्री की दुकानों पर रेट लिस्ट लगानी होगी। लिस्ट ना लगाने वालों के विरुद्ध रसद अधिकारी कार्रवाई करेंगे। बैठक में कुछ दुकानदारों के सुझाव पर कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है, उनको अनावश्यक परेशानी ना हो उसके सम्बन्ध में

पुलिस को पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही माइनिंग, पुलिस, मार्बल, पर्सनल व्हीकल, कॉर्मिशियल गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है उनके बारे में निर्णय लिया जाकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद निमिषा गुप्ता ने बताया कि मनरेगा कार्य सरकार के निर्देशानुसार चालू किए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सावधानी सर्तकता रखते हुए कार्य कर सकते हैं। बैठक में ज्वैलर्स, सीमेंन्ट, कम्प्यूटर, मार्बल, किराणा, जनरल स्टोर आदि प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ दिनेश राय सापेला, उपखंड अधिकारी सुशील कुमार, रसद अधिकारी संदीप माथुर, उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक सहीराम, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, उपखंड अधिकारी नाथद्वारा अभिषेक गोयल, नगर पालिका आयुक्त नाथद्वारा दीपिका वीरवाल आदि मौजूद थे।



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