Breaking News
recent

COVID-19 अजमेर में कफ्र्यू का दायरा बढ़ाया

अजमेर. कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के साथ ही अजमेर शहर में कफ्र्यू का दायरा भी बढ़ गया। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने सोमवार रात गंज व दरगाह थाना क्षेत्र के कफ्र्यूग्रस्त इलाकों में बढ़ोत्तरी कर दी। हालांकि अब भी शहर के चार थाना क्षेत्र क्लॉक टावर, दरगाह, कोतवाली व गंज कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्र है। कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी (आमजन की आवाजाही से निषेद्ध) घोषित किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) विशाल दवे ने सोमवार को अजमेर शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के मुस्लिम मोची मोहल्ला में एक व्यक्ति के कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद पूर्व में 28 मार्च को शहर के 4 थाना क्षेत्र में लगाए गए कफ्र्यू का दायरा बढ़ा दिया।

कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्र
-क्लॉक टावर थाने का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

-कोतवाली थाने में गांधी भवन चौराहा से नगर निगम अजमेर से लोढ़ा धर्मशाला होते हुए आगरा गेट से होते हुए पृथ्वीराज मार्ग व भीतरी क्षेत्र
-दरगाह थाना क्षेत्र में बड़बाव, अन्दर कोट, त्रिपोलिया गेट, लाखन कोटड़ी, लौंगिया मोहल्ला, नई सड़क, दरगाह, बाईपास से ढाई दिन का झोपड़ा, बड़बाव लक्ष्मीपोल तक समस्त क्षेत्र

-गंज थाना क्षेत्र में देहली गेट, कमला बावड़ी, गंज, बाबूगढ़, कृष्णा कॉलोनी, कमेला मोहल्ला, नहर मोहल्ला, महावीर सर्किल से कबूतर शाला होते हुए मेवाड़ा स्टेट, बारादरी के सामने मस्जिद व पहाड़ी, फॉयसागर रोड नागफनी तिराहे से रोड के बाई तरफ का क्षेत्र, नागफणी तिराहे से नई सड़क तक के बाई तरफ की सीमा शामिल है।
ये रहेगा प्रतिबंध

-जीरो मोबिलिटीा(आमजन की आवाजाही) रहेगी प्रतिबंधित
-औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, विक्रय केन्द्र, दुकाने खाने पीने की दुकाने, रैली, जुलूस पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

-पूर्व में जारी सभी स्वीकृतियां व अनुमतियां निरस्त होगी
-पुलिस के निर्धारित एन्ट्री पाइंट पर चिकित्सा विभाग की टीम रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंद के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

-क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए खाद्य सामग्री रसद विभाग की ओर से डोर-टू-डोर डिलीवरी दी जाएगी।
-अजमेर डेयरी की ओर से दूग्ध उत्पाद मुहैया करवाए जाएंगे।

-औषधि नियंत्रक की ओर से मेडिकल स्टोर से संबंधित व्यक्तियों व रोगियों को उनकी आवश्यकता अनुसार डोर टू डोर डिलीवरी दी जाएगी। मेडिकल स्टोर संचालक सिर्फ दुपहिया वाहन से होम डिलीवरी दे सकेंगे।
-धार्मिक स्थल आमजन के लिए पूर्णतया बंद रहेंगे, साफ-सफाई के लिए सिर्फ दो व्यक्ति रहेंगे।

-निजी भारी व हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन पूर्णयता बंद रहेगा। निगम के वाहन व अग्निशमन के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। व्यवस्था में लगे राजकीय अधिकारी व कर्मचारी के आवागमन में लगे वाहन विशेष अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
-बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

-गैस एजेंसियों की ओर से डोर टू डोर गैस सिलेंडर की उपलब्धता करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
-रमजान के माह प्रारम्भ होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र में फल व अन्य उत्पाद डोर टू डोर उचित दर पर वितरिण की व्यवस्था रसद विभाग करेगा।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.