दौसा. जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में दोपहर दो बजे दुकानें खोलने की ढील दी थी, लेकिन कई व्यापारियों ने समय सीमा के बाद भी प्रतिष्ठान बंद नहीं किए। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीना एवं उप निरीक्षक प्रदीप सिंह बाजार में मय जाप्ते निकले।
कोतवाली थाना प्रभारी ने शहर के लालसोट रोड, मानगंज, पंचायत समिति रोड, खादी भण्डार रोड, सुन्दरदास मार्ग एवं मण्डी रोड पर मय जाप्ते साथ बाजार में दो बजे बाद खुली दुकानों को बंद कराया। थाना प्रभारी ने
बताया कि जो भी नियमों की अवहेलना करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
लॉकडाउन की चारों ओर दिखी अवहेलना
बाजारों में प्रशासन ने थोड़ी ढील दी तो दुकानदार एवं लोग नियम ही भूल गए। हाल ही में जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने निर्देश दिए थे कि बाजार में जो भी दुकानदार बिना मास्क पहने ग्राहक आएंगे उनको सामान नहीं देंगे। बाजार में कई दुकानदार तो ऐसे थे जिन्होंने स्वयं ही मास्क नहीं लगा रखा था। जबकि सोमवार को इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सोशल डिस्टेंस की भी अवहेलना खूब हुई।
सडक़ों पर वाहनों की दिखी रेलमपेल : जिला मुख्यालय पर सोमवार को बाजारों में ढील के बाद सडक़ों पर वाहनों की रेलमपेल लग गई। दुकानों के आगे ग्राहक बिना सोशल डिस्टेंस देखे गए। वाहनों को भी सडक़ों के किनारे आड़े-तिरछे खड़ा कर दिय। लॉकडाउन में जो सडक़ें व बाजार सूने नजर आ रहे थे, अब वहीं भीड़ नजर आई। इससे में जागरूक लोग चर्चा करते नजर आए कि कहीं ढील मुसीबत में नहीं बदल जाए।
आवाजाही पर लगाई रोक
दौसा. शहर के रामनगर कॉलोनी में ससुराल आए एक जने के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कॉलोनी में जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने जीरो मोबिलिटी (कफ्र्यू) लगा दिया। वहीं सोमवार सुबह कुम्हार मोहल्ले में महाराष्ट्र से आए एक जने के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही कफ्र्यू को सख्त कर दिया है। पुलिस ने अब उस मार्ग को बंद कर दिया है।
कोतवाली थाना प्रभारी राजेश मीना ने बताया कि जिला मुख्यालय के वार्ड 15 स्थित रामनगर कॉलोनी में कफ्र्यू लगने के बाद पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया है। वहीं कुम्हार मोहल्ले में भी सख्ताई बढ़ा दी। इधर जिले के सिकराय के मोरेड़, खूंटला की ढाणी में भी प्रशासन ने कफ्र्यू लगा दिया है। यहां बाहर से आने वाले रास्ते सील कर दिए गए। लोगों से घरों में ही रहने की हिदायत दी है।
2 जून तक जारी रहेगी धारा 144
दौसा. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 5 मई 2020 से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 18 मई 2020 तक के लिए जारी किए गए थे। ये आदेश अब 2 जून आधी रात तक बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला दौसा के विभिन्न क्षेत्रों में घोषित जीरो मोबलिटिी (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्मगन निषेध) आदेश यथावत लागू रहेंगे।





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