बीकानेर. केन्द्र सरकार के लॉकडाउन-3 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के बाद सोमवार से शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हालांकि वाहन चालकों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। शहर के कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्रों में नियम कायदे पूर्व की भांति ही रहेंगे।
लॉकडाउन-3 को लेकर शर्तें
कोरोना महामारी को लेकर बीकानेर शहर ऑरेंज जोन में है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत शहर में सभी ऑटो रिक्शा, फोरव्हीलर, टैक्सी कैब और दुपहिया वाहनों का संचालन सोमवार से शुरू हो सकेगा। टैक्सी और कैब में एक ड्राइवर और दो यात्री ही सवार हो सकेंगे। वहीं निजी चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री ही बैठ सकेंगे। दुपहिया वाहनों के पीछे एक सवारी ही बिठाई जा सकेगी।
यह दुकानें और उद्योग खुल सकेंगे
अनुमति वाले शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयां भी शुरू हो सकेंगी। केईएम रोड, कोटगेट, दाऊजी रोड, गंगाशहर आदि स्थानों पर दुकानों को खोला जा सकेगा। वहीं दवाइयां, फार्मासिस्ट, मेडिकल डिवाइस आदि से जुड़े माल और मध्यवर्ती सामान सहित आवश्यक सेवाएं शुरू हो सकेंगी। लम्बे समय से बंद निर्माण कार्य भी शहरी सीमा मेंं सोमवार से शुरू हो सकेंगे लेकिन श्रमिकों को निर्माण स्थल पर ही रहना होगा। इसी तरह सरकारी दफ्तर भी 33 फीसदी कार्मिकों की उपस्थिति में खुल सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा छूट
केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। यहां शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें व्यापारी खोल सकेंगे। वहीं सभी औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों का संचालन भी व्यापारी कर सकेंगे। नाई की दुकान को छोड़कर कुरियर और डाक सेवाएं भी बहाल हो जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को संचालन करने की अनुमति भी केन्द्र सरकार ने दे दी है।
12 घंटे की मोहलत
लॉकडाउन-3 के तहत सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। इसके बाद बाहर निकलने और वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अगर कोई बाहर दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां
लॉकडाउन-3 के प्रभावी होने से पहले रविवार को शहर के कई क्षेत्रों में लोग घरों से बाहर निकल पड़े। सोशल डिस्टेसिंग की खुले आम धज्जियां उडऩे की सूचना के बावजूद पुलिस और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। यहां जस्सूसर गेट क्षेत्र में सुबह और शाम सड़कों पर वाहनों और पैदल चलने वालों की भीड़ देखी गई। वहीं कुछ स्थानों पर राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के नियमों को धत्ता बताया गया।
गाइडलाइन की करनी होगी पालना
केन्द्र व राज्य सरकार दिशा-निर्देश के अनुसार सोमवार से शहर में कुछ बंदिशों के साथ वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सोशल डिस्टेसिंग और गाइडलाइन को अनदेखा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- कुमार पाल गौतम, जिला कलक्टर बीकानेर।





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