जयपुर. केन्द्र सरकार की ओर से जारी तीसरे लॉक डाउन के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबकि जिन फैक्ट्री, कार्यालय, संस्थानों के साथ खुली रहने वाली दुकानें शाम छह बजे बंद हो जानी चाहिए। ताकि उनका स्टाफ शाम सात बजे तक अपने घर पहुंच सके। इमरजेंसी सेवाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। केवल विशेष परिस्थितियों में आमजन जिला प्रशासन से पास बनवाकर आ जा सकेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन अध्यापन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।
कफ्र्यू क्षेत्र में ओपीडी अनुमति से खोल सकेंगे
कफ्र्यू क्षेत्र में ओपीडी और चिकित्सा क्लिनिक अनुमति प्राप्त कर खोली जा सकेंगे। इनमें सामाजिक दूरी, मापदंड और अन्य सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना करने के आधार पर दी जाएगी।
सप्ताह में संशोधन होगा जोनों का
प्रदेश को तीन जोन ग्रीन, ओरेंज और रेड में बांटा गया है। इस वर्गीकरण को साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया जाएगा। रेड और ओरेंज जोन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में वर्णित प्रॉटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। हॉटस्पॉट और कलस्टर्स के कंटेन्मेंट एरिया में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी।
पहले की तरह सभी नियम लागू होंगे
आदेश में यह भी बताया गया है कि अब तक लॉक डाउन में जारी किए गए आदेशों की अनुपालना पहले की तरह ही होगी। इनकी पालना नहीं करने पर इन संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध
किसी भी जोन वर्गीकरण को ध्यान में रखे बिना ये प्रतिबंध पूरे प्रदेश में 17 मई तक लागू रहेंगे।
— धारा 144 के तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक
— गैर आवश्यक कार्यों के लिए शाम सात से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक
— सभी कार्यस्थल यथा दुकान, कारखाना, कार्यालय शाम छह बजे तक बंद होंगे, ताकि कर्मचारी सात बजे तक घर पहुंच सकें।
— केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से अनुमत के अलावा सभी घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, रेल, अन्तर्राज्यीय बस सेवा, मेट्रो रेल, चिकित्सकीय कारणों एवं अनुमत गतिविधियों को छोड कर व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि। हालांकि डिस्टेंट लर्निंग अनुमत होगी। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, फंसे हुए व्यक्तियों व पर्यटकों के आवास तथा क्वॉरंटीन सुविधा के लिए उपयोग ली गई आतिथ्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
— सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, खेल संकुल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल एवं अन्य समान स्थान, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सभी धार्मिक स्थल एवं धार्मिक सम्मेलन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन और कफ्र्यू क्षेत्रों में ओपीडी और क्लिीनिक अनुमति से खोले जाएंगे।
सामान्य सावधानी
— आवश्यक आवश्यकता के अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
— सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य, कोई दुकानदान बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान नहीं देगा। सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य, शादी में 50 से अधिक अति?थि नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
— सार्वजनिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध, गुटखा, तंबाकू, पान की बिक्री पर रोक रहेगी।
— शराब की दुकान पर सामाजिक दूरी अनिवार्य, एक समय में पांच से अधिक लोगों एकत्र नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल शराब पीना वर्जित।
— कार्य स्थल पर मास्क अनिवार्य, फेसकवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सभी प्रवेश व निकास स्थलों पर थर्मल स्केनिंग, हैंडवॉश और सेनिटाइजर की व्यवस्था, बार— मानव संपर्क में आने वाले बिन्दुओं जैसे दरवाजे, हैंडलों का बार—बार सेनिटाइजेशन
— सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप ?अनिवार्य, बड़ी बैठकों से बचना आदि।





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