Breaking News
recent

रेड, आॅरेंज जोन में भी एकल श्रेणी की कोई भी औद्योगिक इकाई हो सकेगी शुरू

जयपुर. प्रदेश में अब कोरोना रेड व आॅरेन्ज जोनों में आ रहे नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की ऐसी औद्योगिक इकाई भी शुरू हो सकेगी, जो औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित एकल श्रेणी की इकाई हो। हालांकि इसके संचालन के लिए जरूरी होगा कि श्रमिक, कार्मिकों को इकाई परिसर में ही रखा जाए और उनके आने—जाने पर नियंत्रण हो।

पहले यह रियायत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में सिर्फ अनुमत श्रेणी की इकाइयों को भी संचालन की सशर्त अनुमति सरकार ने दी थी। गृह विभाग ने मंगलवार को 2 मई के लॉकडाउन क्रियान्वयन आदेश में संशोधन के जरिए यह प्रावधान कर दिया।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार ने साफ किया है कि अनुमत श्रेणी की इकाई संचालन के लिए राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में, किसी भी जोन से किसी भी जोन में श्रमिकों का एकबारीय परिवहन किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ठहराने, नियोक्ता की ओर से डेडीकेटेड वाहन उपलब्ध कराने, सुरक्षा उपायों की पूर्ति की शर्त होगी। परिवहन की अनुमति वह कलक्टर देगा, जिसके जिले में इकाई स्थित है। अनुमति की प्रति रास्ते में पड़ने वाले सभी कलक्टरों को दी जाएगी। यह परिवहन रेड और आॅरेंज जोन के नगरीय इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए अनुमत नहीं होगा, क्योंकि वहां सिर्फ पहले से निवास कर रहे श्रमिकों को ही अनुमति मिली थी।

उद्योग बंद कराने से पहले कलक्टर लेंगे अनुमति

सरकार ने स्पष्ट किया है पूर्व के आदेशों में अनुमत किसी उद्येाग को अब अतिरिक्त अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। कंटेनमेंट जोन में कोई उद्योग नहीं खुलेगा। अनुमत श्रेणी के उद्योग ने यदि शर्तों की अवहेलना नहीं की है तो उसे जिला प्रशासन बंद नहीं करा सकेगा। यदि आवश्यक है तो पहले गृह विभाग की अनुमति लेनी होगी।

ये भी किया स्पष्ट

— शाम छह बजे बाद निरंतर उत्पादन वाले कारखाने, रात की पारी वाले कारखाने और आईटी व आईटीईएस कंपनियां खुल सकेंगी।
— पारी का प्रबंधन ऐसा हो कि रात सात से सुबह सात बजे तक कार्मिकों का आवागमन नहीं हो।
— दवा दुकान के मालिक, कर्मचारी शाम सात बजे बाद वापस लौटने के लिए प्रशासन, पुलिस से पास बनावाएंगे।
— सभी मापतोल धर्म—कांटे भी खुल सकेंगे।
— शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आमजन की आवाजाही बंद रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर आपात स्थिति में मरीज और उसके अटेंडेंट को भी आवाजाही की छूट रहेगी।
— अन्तरराज्यीय यात्रा की अनुमति सिर्फ कलक्टर ही दे सकेंगे, अन्य कोई नहीं।

— नगरीय क्षेत्र के रेड, आॅरेंज जोन में निजी कम्पनियों के ऐसे कार्यालय खुल सकेंगे, जो जिले या अन्य जिलों में विक्रय केन्द्रों के माध्यम में से अनुमत श्रेणी की गतिविधि संचालित कर रही हैं। कार्यालय का केवल एक भाग खुला रहेगा। विक्रय की अनुमति नहीं होगी।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.