जयपुर. केन्द्र सरकार की ओर से संचालित की गई ट्रेनों से ऐसे यात्री राजस्थान की यात्रा नहीं कर सकेंगे, जो किसी कंटेन्मेंट जोन या कर्फ्यूग्रस्त इलाके से आ रहे हैं। बाहर से आए यात्री प्रदेश के उन इलाकों में जा भी नहीं सकेंगे, जो कंटेन्मेंट जोन हैं अथवा उनमें कर्फ्यू लगाया गया है।
सरकार ने ऐसी यात्राओं की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोविड़—19 के संक्रमित और संदिग्ध यात्रियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले या त्रियों के खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन के दौरान अन्तरराज्यीय पलायन के प्रबंधन संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉ.सुबोध अग्रवाल ने रेलयात्रियों के लिीए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अनुसार कोविड—19 संक्रमण के पॉजिटिव रोगी, होम या अन्य प्रकार के क्वॉरंटीन में भेजे गए लोग और इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले लोगों को ट्रेन के जरिए राजस्थान आने और यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। रेल मंत्रालय की ओर से चलाई गई 15 ट्रेनों में अहमदाबाद जाने वाली रेलगाड़ियां जयपुर और आबू रोड़ स्टेशनों पर ठहरेंगी, जबकि दिल्ली से मुम्बई, गोवा और त्रिवेन्द्रम जाने वाली ट्रेनों को ठहराव कोटा स्टेशन पर होगा। इसे देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
चढ़ने वालों की रेलवे, उतरने वालों की स्क्रीनिंग करेगा प्रशासन
गाइडलाइन की पालना के लिए सभी जिला प्रशासन रेलवे सुरक्षा बल के साथ समन्वय से काम करेंगे। स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग रेलवे करेगा, जबकि वहां उतरने वालों की स्क्रीनिंग संबंधित जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। निर्धारित प्रपत्रों में हर यात्री से संबंधित जानकारी भरी जाएगी। यह जानकारी उस जिले को दी जाएगी, जहां यात्री जाना चाहता है। रेलवे का टिकट ही उस जिले की यात्रा का ई.पास होगा।





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