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होटल-रेस्टोरेंट खुले, कम पहुंचे ग्राहक

दौसा. अनलॉक -1 के तहत सोमवार से जिले में मॉल, हॉटल, रेस्टोरेंट चालू कर दिए गए, लेकिन पहले दिन बहुत ही कम संख्या में ग्राहक देखे गए। होटल व ढाबा संचालक दिनभर ग्राहकों की बाट जोहते रहे। कुछ होटल संचालकों ने अभी कार्य चालू भी नहीं किया।
उल्लेखनीय है कि मार्च से ही जिले में शहरी इलाके एवं होटल ढाबों के किनारे संचालित होटल व ढाबे बंद थे। इससे संचालकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। दौसा जिले से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में होटल ढाबे एवं रेस्टोरेंट संचालित है। अकेले मेहंदीपुरबालाजी में ही करीब 500 होटल, ढाबे हैं। जिले में हाइवे पर भी दर्जनों होटल-रेस्टोरेंट हैं। अब होटल-ढाबों के संचालन से मालिकों को राहत मिली है। फिलहाल ग्राहकी कम होने के कारण अधिकांश होटलों में पूरे कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया।
रेस्टारेंट संचालक आदर्श खण्डेलवाल ने बताया कि पहले दिन कम संख्या में ग्राहक आए। सेनेटाइजर का बार-बार उपयोग कर सोशल डिस्टेंस के नियम की पालना भी की गई।
वहीं होटल संचालक प्रीतिपाल सिंह ने बताया कि पहले दिन अभी रूम बुकिंग चालू नहीं की है। फिलहाल ग्राहक भी नहीं आ रहे। दो-तीन दिन में माहौल देखकर होटल शुरू की जाएगी।

जिला कलक्टर ने की गाइड लाइन जारी
दौसा जिला मजिस्ट्रेट अवचिल चतुर्वेदी ने सोमवार को होटल, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने बताया कि परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून को कोविड- 19 के प्रसार को रोकने के लिए होटलों के सम्बन्ध में जारी मानक संचालक प्रक्रिया की पूरी पालना करनी होगी। टेबल सिटिंग व्यवस्था के दौरान दो टेबलों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फास्ट फूड इकाइयों पर जहां स्टेडिंग टेबल है वहां कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाए। एक टेबल पर 2 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल चलाने वालों को भी गाइड लाइन की पालना करनी होगी। कोई भी बिना मास्क नहीं रहेगा। होटल पर पानी, साबुन व सैनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। मॉल में भीड़ भी नहीं होनी चाहिए।


दौसा के वार्ड 16 व देवनवाड़ा में कफ्र्यू
दौसा . जिला मुख्यालय एवं देवनवाड़ा में जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को कफ्र्यू की घोषणा की है। जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इंसीडेन्ट कमाण्डर (उपखण्ड मजिस्टे्रट) दौसा की अभिशंसा पर दौसा शहर के वार्ड 16 व ढाणी ब्राह्मणान देवनवाड़ा में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि उक्त परिस्थितियों मे दौसा शहर के वार्ड नम्बर 16 व सम्पूर्ण ढाणी ब्राह्मणान देवनवाड़ा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकऱ अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पर प्रतिबन्धित रहेंगे।



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