पाली/बाली। कोविड-19 [ COVID-19 ] के दौरान राजस्थान सरकार की गाइड लाइन के अनुसार रेल, बस, हवाई जहाज में यात्रा करने वालों के लिए पास अनिवार्य किया है। वहीं गोडवाड़ क्षेत्र में प्रवासियों के आवागमन को लेकर निजी बसों संचालकों [ Private bus operator ] ने सेंध मार ली है। निजी बस संचालक बसों में यात्रियों को लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के पास किसी प्रकार की अनुमति हो या न हो बस में बैठ जाओ और घर पहुंच जाओ। इस कारण से क्षेत्र में प्रवासियों के कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
गोडवाड़ क्षेत्र के देसूरी, बाली, सुमेरपुर, रानी चार उपखण्डों के विभिन्न गांवों व मार्गों से इन दिनों निजी बस संचालक मुम्बई, पूना, पनवेल, सूरत के लिए प्रवासियों को लाने-ले जाने का काम कर रही हैं। इन बसों में आने वाले यात्रियों की पुख्ता सूचना प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है। वहीं इन बस संचालकों को पुलिस व प्रशासन का भी भय नहीं है, न ही राज्य सरकार के गाइडलाइन की परवाह है। क्षेत्र से जाने के लिए राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों में पास जारी करने का अधिकार जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, डीवाई एसपी व थानाप्रभारी को दिया है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस दौरान कम से कम आवागमन हो, इसके लिए जनता को भी प्रेरित करते हुए आवश्यक नहीं होने पर घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। इस कारण से संक्रमण नहीं फैले इसके लिए पुलिस व प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।
कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
बोर्डर पर कोई भी बस बिना अनुमति व सरकार के दिशा निर्देशों की पालना किए बिना यात्रियों को लेकर जाती नजर आई तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। -कल्याणमल मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही
कार्रवाई करेंगे
नियमों व गाइडलाइन की पालना किए बिना कोई भी बस संचालक यात्री भार ढोएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। -बृजेश सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाली





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